दुबई से सोना लाने को लेकर भारतीय यात्रियों के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। हाल ही में अभिनेत्री रान्या राव को दुबई से 15 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। यह मामला दर्शाता है कि अगर आप तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं और कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं करते, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह जानना जरूरी है कि भारतीय यात्रियों के लिए दुबई से सोना लाने के क्या नियम हैं।
भारतीय यात्रियों के लिए सोना लाने के नियम
भारत सरकार ने यात्रियों के लिए सोना लाने की सीमा निर्धारित की है, जो इस प्रकार है:
- पुरुष यात्री: अधिकतम 20 ग्राम तक सोना ला सकते हैं, जिसकी अधिकतम मूल्य सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है।
- महिला यात्री: अधिकतम 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं, जिसकी अधिकतम मूल्य सीमा 1,00,000 रुपये है।
- शिशु (बच्चे): यदि किसी बच्चे ने कम से कम एक वर्ष विदेश में बिताया हो, तो उसे भी उपरोक्त सीमा तक सोना लाने की अनुमति है।
कस्टम ड्यूटी के नियम
यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सोना लाता है, तो उसे कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना होगा। वर्तमान में, सोने पर 10.75% तक का आयात शुल्क लागू होता है।
यदि यात्री के पास तय सीमा से अधिक सोना है, तो उसे इसे कस्टम अधिकारियों के सामने घोषित करना आवश्यक होगा और आवश्यक करों का भुगतान करना होगा।
सोना लाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें
- यात्रा से पहले नियमों को समझें – दुबई से सोना लाने से पहले भारत सरकार और कस्टम विभाग की नवीनतम नीतियों की जानकारी लें।
- इनवॉइस और बिल रखें – यदि आप सोना खरीद रहे हैं, तो उसकी खरीद रसीद और इनवॉइस को सुरक्षित रखें, ताकि किसी भी प्रकार की जांच में इसे दिखाया जा सके।
- सोने की शुद्धता – सोना 24 कैरेट, 22 कैरेट, या अन्य शुद्धता में हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप प्रमाणित विक्रेता से ही सोना खरीदें।
- कस्टम डिक्लेरेशन – यदि आप तय सीमा से अधिक सोना ला रहे हैं, तो इसे कस्टम अधिकारियों को घोषित करना अनिवार्य है।
- सोना तस्करी से बचें – यदि आप अवैध रूप से सोना लाने का प्रयास करते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है।
भारतीय संविधान और सोने का आयात
भारत में व्यापार और आयात को लेकर कुछ संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं, जो सोना लाने से जुड़े नियमों को भी प्रभावित करते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 265 – इस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि “कोई भी कर बिना विधि के अधिकार के नहीं लगाया जाएगा।” यानी यदि आप तय सीमा से अधिक सोना लाते हैं, तो आपको सरकार द्वारा तय किए गए टैक्स और शुल्क का भुगतान करना होगा।
- विदेश व्यापार (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1992 – यह अधिनियम भारत में आयात-निर्यात नीतियों को नियंत्रित करता है। इसके तहत, यदि कोई यात्री अवैध रूप से सोना लाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 – इस अधिनियम के तहत सोने के आयात पर लागू नियमों और कस्टम ड्यूटी का निर्धारण किया जाता है।
- आर्थिक अपराध अधिनियम, 1988 – यदि कोई व्यक्ति सोने की तस्करी करता है और इससे जुड़े आर्थिक अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो इस अधिनियम के तहत उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
निष्कर्ष
दुबई से भारत सोना लाने के लिए कुछ सख्त नियम लागू हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और आवश्यक कस्टम ड्यूटी का भुगतान करते हैं, तो आप आसानी से सोना ला सकते हैं। लेकिन अवैध रूप से अधिक सोना लाने या उसे छिपाने की कोशिश करने पर आपको कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय संविधान और अन्य संबंधित अधिनियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार के अवैध आयात को गंभीर अपराध माना जाता है। इसलिए, सोना लाने से पहले सभी नियमों की जानकारी लेना और उनका पालन करना बेहद जरूरी है।